मंगलायतन विश्वविद्यालय के विधि विभाग की ओर से विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गांव साथिनी के माजरा गांव दिसवार में हुआ। विधि विभाग के शिक्षकों ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी प्रदान की।
विभागाध्यक्ष डा. हैदर अली ने कहा कि आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वांछित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है। इसी के तहत राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तंभ हैं। संचालन छात्र देवेंद्र ने किया। कार्यक्रम संयोजक डा. विकास शर्मा व डा. अली अख्तर रहे। डा. विकास शर्मा ने मंगलायतन विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्थापित मुफ्त विधिक सहायता केंद्र के संबंध में बताया। इस अवसर पर डा. ममता रानी, जितेंद्र यादव, डा. तलत अंजुम आदि थे। विधि के छात्र-छात्राओं ने भी ग्रामीणों से चर्चाएं की।